शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल वाले केस में सीबीआई को बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल वाले केस में सीबीआई को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पर फिलहाल रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल वाले केस में सीबीआई को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में निर्णय न सुनाए। इस केस में अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है।
दिल्ली हाईकोर्ट आज सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ल के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कथित शराब पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन केस में बाकी सभी 21 आरोपियों को बरी करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कहा कि यह करप्शन का साफ मामला है। रिश्वत ली गई और मीटिंग हुईं इसके फोरेंसिक सबूत हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी एजेंसी को इतने बारीकी से सबूत इकट्ठा करते नहीं देखा। मैं कोई बढ़ा-चढ़ाकर बयान नहीं दे रहा हूं। मैं इसे सही साबित करना चाहता हूं।
गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए जांच में कमियों के लिए सीबीआई को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी और कहा था कि सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां हैं।"


