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असम शिक्षा विभाग ने नई स्कूल प्रबंधन समितियां बनाने का दिया निर्देश

असम के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और प्रोविंशियलाइज्ड स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार, हर एकेडमिक ईयर शुरू होने के एक महीने के भीतर स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां (एसएमसी) बनाएं और मौजूदा स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटियों (एसएमडीसी) की जगह इन्हें लागू करें।

असम शिक्षा विभाग ने नई स्कूल प्रबंधन समितियां बनाने का दिया निर्देश
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गुवाहाटी। असम के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी और प्रोविंशियलाइज्ड स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार, हर एकेडमिक ईयर शुरू होने के एक महीने के भीतर स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां (एसएमसी) बनाएं और मौजूदा स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटियों (एसएमडीसी) की जगह इन्हें लागू करें।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में असम के लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमिटी) के गठन, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के नियम तय किए गए हैं।

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह आदेश स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े पहले के सभी सरकारी नोटिफिकेशन, निर्देशों और गाइडलाइंस की जगह लेगा। इसे 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009' की धारा 21 के तहत जारी किया गया है, जिसमें एनईपी 2020 और 'समग्र शिक्षा 2.0' फ्रेमवर्क के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।

इस नए नोटिफिकेशन के साथ, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी संस्थानों (12वीं कक्षा तक) सहित सभी स्कूल अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ काम करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप, सेकेंडरी स्कूलों में पहले काम करने वाली 'स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी' (एसएमडीसी) का गठन अब नहीं किया जाएगा।

विभाग ने कहा कि इस कदम का मकसद एक यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के जरिए स्कूल शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को मजबूत करना है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, एसएमसी स्थानीय समुदायों को प्लानिंग, मॉनिटरिंग और शैक्षिक नतीजों को बेहतर बनाने में शामिल करके विकेंद्रीकृत स्कूल गवर्नेंस के लिए मुख्य संस्थागत तंत्र के तौर पर काम करेंगी।

कमेटी में सरकारी अधिकारी, छात्रों के माता-पिता या अभिभावक, स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, पूर्व छात्र और वंचित समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कमेटी का आकार छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। 100 तक छात्रों वाले स्कूलों में 12 से 15 सदस्य होंगे, 100 से 500 छात्रों वाले स्कूलों में 15 से 20 सदस्य होंगे, जबकि 500 ​​से ज्यादा छात्रों वाले संस्थानों में 20 से 25 सदस्यों वाली कमेटी बनाई जाएगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संशोधित गाइडलाइंस का मकसद स्कूल-स्तर की गवर्नेंस को मजबूत करने और स्थानीय नियमों को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के तहत परिकल्पित समावेशी, सहभागी और जवाबदेह शिक्षा के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक समान फ्रेमवर्क प्रदान करना है।


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